21 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा
नई दिल्ली: सुल्तानपुर की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा सहित पांच अन्य को तीन महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाया, जो 19 जून 2001 को दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर दिया था और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध सुल्तानपुर शहर में नियमित बिजली कटौती और अनुचित जल आपूर्ति के खिलाफ था।
शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन से निपटने में असफल
सरकारी वकील वैभव पांडे ने कहा कि पुलिस ने संजय सिंह, अनूप सांडा, समर्थक विजय कुमार, कमल श्रीवास्तव, संतोष कुमार और सुभाष के खिलाफ सड़क जाम करने और प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया था। फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद संजय सिंह ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
गौरतलब है कि साल 2001 में 36 घंटे बिजली पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक आंदोल किया था, उस वक्त उनके साथ पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा समेत बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता रहे संतोष चौधरी, बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी आंदोलन में शामिल रहे थे।