NPS सब्सक्राइबर्स स्कीम से कैसे करें एग्जिट, क्या है तरीका, PFRDA ने बनाया इसे और आसान
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से ऑफलाइन आधार का उपयोग करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाता खोल सकते हैं। अब PFRDA ने ई-एनपीएस ग्राहकों के निकास अनुरोधों को पूरा करने के लिए ऑफलाइन आधार प्रमाणीकरण की अनुमति देकर निकास प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के तहत एनपीएस खातों में 10 लाख रुपये तक की धनराशि वाले ईएनपीएस ग्राहक एग्जिट होने के लिए अपने ऑफलाइन आधार डिटेल को प्रस्तुत कर सकते हैं।
एक एनपीएस ग्राहक समय से पहले बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है या 60 वर्ष की आयु में अंतिम निकास का विकल्प चुन सकता है या नियमों के अनुसार या किसी भी समय बाद में रिटायर हो सकता है। समय से पहले निकासी की स्थिति में, PRAN में संचित पेंशन कोष का 20 प्रतिशत तक एकमुश्त रूप में निकाला जा सकता है और शेष राशि (80 प्रतिशत या उससे अधिक) का उपयोग वार्षिकी योजना खरीदने के लिए किया जा सकता है।
ऑफलाइन आधार का उपयोग करके एनपीएस ग्राहकों को योजना से निकलने में मदद होगी। जानिए क्या है इसकी प्रक्रिया
1. NPS ग्राहक को अपने PRAN और आई-पिन का उपयोग करके सीआरए सिस्टम में प्रवेश करना होगा।
2. इसके बाद एग्जिट मेनू का चयन करना होगा और कॉर्पस, वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) डिटेल, वार्षिकी योजना आदि का डिटेल देना होगा।
3. डॉक्यूमेंट अपलोड: सब्सक्राइबर को केवाईसी डॉक्यूमेंट, विदड्रॉल डॉक्यूमेंट, बैंक प्रूफ आदि अपलोड करेगा।
4. ई-साइन प्रमाणीकरण: सभी डिटेल देने के बाद ग्राहक को ई-साइन करना होगा।
5. पावती आईडी: निकास अनुरोध प्रस्तुत करने पर अभिदाता को पावती आईडी दी जाएगी।
यदि राशि 10 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर को सेल्फ-ऑथोराइजेशन विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।