दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की कैद
हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दो दोषियों को विभिन्न धाराओं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 27 जून 2021 को पीड़िता की माँ ने पीड़िता के साथ महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां के अनुसार रमन निवासी तल्याहड तहसील सदर मंडी ने तीन-चार बार पीड़िता को अपने घर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। गगन निवासी तल्याहड तहसील सदर मण्डी ने पिता की दुकान में पीड़िता के साथ तीन-चार बार दुराचार किया। दुराचार करने के बाद दोनों दोषियों ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वे उसको जान से मार देंगे।
इस रिपोर्ट के आधार पर महिला थाना में रमन और गगन के खिलाफ अभियोग संख्या 19/2021 दर्ज हुआ। इस मामले की छानबीन निरीक्षक रीता शर्मा, उप निरीक्षक डिम्पल कुमारी ने की। छानबीन पूरी होने पर महिला थाना मंडी की ओर से मामले के चालान को अदालत में दायर किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए गए। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी ने की।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रमन और गगन के दोषी पाये जाने पर 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 -50 हजार जुर्माना सुनाया।