बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, रहेंगी ये सख्त पाबंदियां, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग ने विस्तृत मार्ग निर्देशिका जारी कर दी है। आइए जानते हैं कि इस निर्देशिका के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान कौन सी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा और क्या पूरी तरह बंद रहेगा।
गृह विभाग ने चार मई को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं-
क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
– सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
– बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।
– रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
– विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
– अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं
– सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश
– राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
– सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
– सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे
– ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे
-निर्माण कार्य जारी रहेगा
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
– सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।
क्या कहा है गृह विभाग ने
1) राज्य सरकार से सभी कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
2) अस्पताल और अन्य सम्बन्धित प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथावत काम करेंगे।
3) वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठा बंद रहेंगे।
अपवाद-
क) बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से सम्बन्धित प्रतिष्ठान
ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिष्ठान
ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य
घ) ई कार्मस से जुड़ी सारी गतिविधियां
ड.) कृषि और इससे जुड़े काम
च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
छ) टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियां
ज) पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से सम्बन्धित खुदरा और भंडारण प्रतिष्ठान
झ) आवश्यक खाद्य सामग्री, फल और सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दकानें- सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक।
ञ) कोल्ड स्टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं।
ट) निजी सुरक्षा सेवाएं।
अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर काम कर सकते हैं।
4) सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित)
पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
5) सभी प्रकार के वाहनों पर रोक रहेगी।
अपवाद
क) पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान या लम्बी दूरी की यात्रा करने वालों और अनुमान्य सेवाओं से सम्बन्धित लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
ख) स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन और स्वास्थ्य से सम्बन्धित जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहन
ग) अनुमान्य कार्यों से सम्बन्धित कार्यालयों में सरकारी वाहन
घ) वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष काम के चलते ई-पास दिया गया हो
ड.) सभी प्रकार के माल वाहक वाहन