केंद्र का अहम फैसला, मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेटा ‘आतंकी’ करार; नोटिफिकेशन जारी
26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले में केंद्र सरकार ने शनिवार को एक अहम फैसला लिया। इसके तहत हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का बेठा हाफिज ताल्हा सईद (Hafiz Talha Saeed) को आतंकी घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमलों के लिए की गई प्लानिंग, फंडिंग व रिक्रूटमेंट तक में 46 वर्षीय हाफिज ताल्हा सईद शामिल था। साथ ही यह पाकिस्तान में मौजूद विभिन्न LeT सेंटरों का भी दौरा करता रहता है।
UAPA एक्ट के तहत आतंकी घोषित
नोटफिकेशन में यह भी कहा गया, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज ताल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम (UAPA) कानून 1967 के तहत आतंकी करार दिया जाना चाहिए।’ इसके मुताबिक ताल्हा LeT के मौलवी विंग का प्रमुख और लश्कर का बड़ा आतंकी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है। साथ ही भारत, इजरायल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है।
पाकिस्तान जेल में सजा काट रहा है आतंकी हाफिज सईद
26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले के पीछे हाफिज सईद का ही दिमाग था जिसमें 166 लोगों की मौत हुई थी। कुछ साल पहले इसी कानून के तहत उसे आतंकी घोषित कर दिया गया था। अभी वह आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में पाकिस्तान में कैद की सजा भुगत रहा है। भारत की ओर से बार बार पाकिस्तान से उसकी कस्टडी मांगी जा रही है लेकिन पाकिस्तान इससे इंकार कर रहा है। 26/11 हमलों के अलावा भारत में विशेषकर जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार हमलों के लिए भी LeT जिम्मेवार है। इन हमलों में सैंकड़ों नागरिकों व सुरक्षाबलों की जान जा चुकी है।