प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।
अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन
यह याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने 30 जुलाई को दायर की थी। इसमें उनका कहना है कि अस्थाना की नियुक्ति शीर्ष अदालत के जुलाई, 2018 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को उन अधिकारियों पर विचार करना चाहिए जिनका सेवाकाल दो वर्ष का रह गया है।
अस्थाना को एक साल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त करने का गृह मंत्रालय का आदेश
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अपने आदेश में कहा था कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत राकेश अस्थाना को तत्काल प्रभाव से एक साल के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया जाता है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना ने अगस्त, 2020 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। उन्हें 31 जुलाई को रिटायर होना था।
देशवाल को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार
इस बीच, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक एसएस देशवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।