21 September, 2026 (Monday)

संवेदनशील जगहों पर फोटो-वीडियो नहीं बना सकेंगे पुलिसकर्मी, बिना अनुमति रिकॉर्डिंग पर रोक, जारी हुई गाइडलाइन

भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नरेट ने पुलिसकर्मियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब पुलिसकर्मी संवेदनशील इलाकों में फोटो या वीडियो नहीं बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
ओडिशा के भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में फोटो और वीडियो बनाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 19 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में तैनात पुलिसकर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फोटो नहीं खींच सकेंगे और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे।

संवेदनशील जानकारी हो सकती है सार्वजनिक
कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, हाल के दिनों में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी ड्यूटी, तैनाती और कार्यस्थल से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया और दूसरे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे थे। कुछ मामलों में ऐसे वीडियो के जरिए गोपनीय जानकारी और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जगहों की जानकारी अनजाने में सार्वजनिक हो सकती है। पुलिस ने माना है कि इस तरह की लापरवाही से सुरक्षा से जुड़ी परेशानी पैदा हो सकती है और संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।

कमिश्नरेट पुलिस के आदेश के अनुसार महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। यह रोक किसी एक खास उद्देश्य तक सीमित नहीं है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी उद्देश्य के लिए फोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी।
सक्षम अधिकारी से अनुमति जरूरी
आदेश में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों का नाम दिया गया है। इनमें लोक भवन, लोक सेवा भवन, श्री लिंगराज मंदिर, ओडिशा विधानसभा, ओडिशा हाईकोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की ओडिशा शाखा, आर्मरी जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। इन जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

कमिश्नरेट पुलिस ने सेंट्री ड्यूटी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सेंट्री को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। यानी सेंट्री ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आदेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के इंचार्ज को भी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जाए और फोटो-वीडियो बनाने जैसी गतिविधियों को रोका जाए।
तत्काल कार्रवाई के निर्देश
कमिश्नरेट पुलिस के सभी डीसीपी को भी यह आदेश अपने नियंत्रण में आने वाले सभी पुलिसकर्मियों तक पहुंचाने और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब ड्यूटी और तैनाती से जुड़े फोटो-वीडियो सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने की बात सामने आई है। आदेश का मुख्य फोकस संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी को अनजाने में सार्वजनिक होने से रोकना है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *