YouTuber ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, जानें क्या है मामला
यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 2018 के एक मामले में नया समन जारी करने का निर्देश दिया है। जानें क्या है मामला?
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ नाम के एक वीडियो को लेकर विकास पांडे द्वारा दायर साल 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इससे पहले 12 अक्टूबर को, कोर्ट ने 2018 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राठी को नए समन जारी किए थे। ‘प्रोसेस सर्वर’ (नोटिस तामील करने वाला अधिकारी) की रिपोर्ट से पता चला कि समन भेजने के समय से ध्रुव राठी का घर बंद था, जिसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। जानकारी के मुताबिक 17 तारीख को ध्रुव राठी को कोर्ट में पेश होना था। उनके पेश नहीं होने की वजह से बेलेबल वारंट जारी हुआ है।
क्या था मामला?
ध्रुव राठी से जुड़ा यह मामला मई 2018 में राठी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल ने उन्हें बदनाम करने के लिए एक व्यक्ति को रिश्वत देने की कोशिश की थी। यह वीडियो राठी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया था और बाद में अरविंद केजरीवाल ने इसे रीट्वीट किया था, जो उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे।
ऑस्ट्रिया में रहते हैं ध्रुव राठी
बता दें कि 12 अक्टूबर को, शिकायतकर्ता विकास पांडे ने कोर्ट को बताया था कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल सीजेपी (CJP) विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में भारत आए हुए हैं। उन्होंने नए समन जारी करने की मांग की, ताकि नोटिस तामील करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि आरोपी के ऑस्ट्रिया में रहने के कारण, पिछले कई सालों से उन्हें समन तामील कराने में देरी हो रही है।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता पिछले कई सालों से यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन तामील कराने की कोशिश कर रहा है। आरोपी को पहली बार 23 जुलाई 2019 के आदेश के जरिए समन भेजा गया था। इसके बाद कोर्ट ने नए समन जारी करने का निर्देश दिया है।
