अभिनेता राज बब्बर को दो वर्ष की सजा
लखनऊ (विधि संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में 28 वर्ष पूर्व विधान सभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के मुकदमे मे अदालत ने फिल्म अभिनेता व तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर को दो साल कारावास व 65 हजार रुपए का जुर्माने का दंड निर्धारित किया है। विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान मतदान अधिकारी एवं अन्य लोगों से मारपीट करने समेत अन्य मामले के आरोपी और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी राज बब्बर के दोषी ठहराकर एमपी, एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने गुरूवार को यह सजा सुनाई है। इस मामले में राज बब्बर के साथ आरोपी रहे अरविंद सिंह यादव की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी।
अदालत ने राज बब्बर को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 में 6 महीने की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना, 332 में दो साल की कैद और 4000 रुपए जुर्माना, 353 में एक वर्ष की कैद और 1000 रुपए का जुर्माना और 323 में 6 माह की कैद और 500 रुपए का जुर्माना लगते हुए कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, वही अगर राज बब्बर जुर्माना नही जमा करते है तो उन्हें 15 दिन और कारावास में रखा जाएगा। सरकारी वकील सोनू सिंह के अनुसार मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर एवं अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।
कहा गया है कि मतदान केंद्र संख्या 192 व 103के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए एवं फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों ने वादी एवं शिव कुमार सिंह को मारा पीटा जिससे उन्हें चोट आई । इसी बीच मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191 में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के अलावा वीके शुक्ला एवं पुलिस वालों ने बचाया।