यदि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल आपके वाहन से चाबी या हवा निकालता है, तो तुरंत करें ये काम ; जानें नियम
इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम अक्सर गाड़ी चलाते समय गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कार चलाते समय सीट बेल्ट बांधना भूल गए। बाइक चलाते समय हेलमेट भूल जाएं। अगर कार की लाइट या हॉर्न ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे भी ड्राइविंग गलती माना जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल आपका चालान काट देगा। अगर कांस्टेबल आपकी कार से चाबियां निकाल रहा है तो यह भी नियमों के खिलाफ है। कांस्टेबल के पास आपको गिरफ्तार करने या वाहन को जब्त करने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस को गलती से देख वे डर जाते हैं। जबकि ऐसे मौके पर आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
ट्रैफिक कांस्टेबल को वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत केवल एएसआई स्तर का अधिकारी ही यातायात उल्लंघन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को हाजिरी लगाने का अधिकार है। ट्रैफिक कांस्टेबल उनकी मदद के लिए वहां मौजूद हैं। उन्हें किसी की गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।
इतना ही नहीं ये आपकी कार के टायरों को भी नहीं फुला सकते। वे आपसे गलत तरीके से बात या गाली नहीं दे सकते। अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको बिना वजह परेशान कर रहा है तो आप भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।