गुजरात में 5000 झुग्गियों को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, प्रशासन आज ही हटाने जा रहा था झुग्गियां
गुजरात में 5000 झुग्गियों को गिराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय ने झुग्गियों को गिराए जाने पर रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कल तक यथास्थिति बनाए रखे। अदालत कल इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि वकीलों द्वारा सूचित किया गया था कि राज्य सरकार आज रात तक इन झुग्गियों को गिरा देगी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट को बताया, ‘मामले में 2016 से लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक न लगाई तो प्रशासन आज ही सारी झुग्गियों को हटा देगा।’