राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को करनी होगी संपत्ति की घोषणा, नहीं तो रुक जाएगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट
राजस्थान सरकार ने हर साल अपने सभी कर्मचारियों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, वे पदोन्नति, वार्षिक वृद्धि और सतर्कता मंजूरी के लिए पात्र नहीं होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा मंगलवार को जारी सर्कुलर के अनुसार, सभी विभागों के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2021 और उसके बाद से अपनी अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन जमा करना होगा।
मंगलवार को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए वर्ष 2020 के लिए एक प्रावधान भी किया गया है, जहां उन्हें 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2021 तक संपत्ति का विवरण जमा करना होगा। यह प्रावधान सभी बोर्डों, निगमों, सरकारी उद्यमों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को कवर करेगा।
सर्कुलर में कहा गया है, “जो कर्मचारी विवरण जमा नहीं करेंगे, उन्हें पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि और सतर्कता मंजूरी नहीं मिलेगी।”