जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सम्पन्न
एटा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश तथा माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश एटा के निर्देशानुसार आज दिनांक ०५.०२.२०२१ को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा श्रीमती साधना कुमारी गुप्ता द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों हेतु विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा द्वारा निरूद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुना गया। सचिव द्वारा जिला कारागार में निरुद्ध सिद्ध दोष महिला बंदियों को उनके अधिकारा और अपील के संबंध में विधिक जानकारी दी तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की प्ली बारगेनिंग और उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। सचिव द्वारा कोरोना वायरस के लक्षणों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्हें अवगत कराया गया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वे अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें तथा छींकते व खांसते समय अपने मुंह पर कपड़ा अथवा रुमाल आधे अवश्य बांध है तथा हर पल अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। सचिव द्वारा उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि अपने हाथों को किसी भी साबुन से प्रत्येक २० मिनट बाद धोते रहें अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा स्वंय को अस्वस्थ महसूस होने पर तुरंत जिला कारागार के चिकित्सक से संपर्क करें।
सचिव द्वारा जिला कारागार में नियुक्त किये गये पराविधिक स्वंय सेवकगण पुष्पेन्द्र सिंह तोमर को निर्देशित किया गया कि यदि जिला कारागार एटा में किसी भी निरूद्ध बन्दी को किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो वे उसका उपचार अविलम्ब जिला कारागार में नियुक्त चिकित्सक से कराये तथा प्रत्येक निरूद्ध बन्दी की किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसकी सहायता करें। इस शिविर के आयोजन पर अधीक्षक जिला कारागार, डिप्टी जेलर आदि उपस्थित रहें।